गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

यूपी में महिलाएं अब रात की पाली में भी कर सकेंगी काम

 


 


उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सकेंगी। अभी इस पर प्रतिबंध था। जिन संस्थानों या इकाइयों में 30 महिलाएं काम करेंगी , वहां नियोक्ता को क्रेच बनाना होगा। इसमें आया नियुक्त करनी होगी। इसमें वर्किंग वुमन स्तनपान करा सकेगी। महिलाकर्मी को तब तक प्रसूति लाभ का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक वह प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व के 12 माह में 80 दिन संबंधित प्रतिष्ठान में काम ना कर चुकी हो।


रिटायर होते ही कर्मचारी यूनियन से बाहर होंगे


रिटायर होने के बाद बरसों तक कर्मचारी यूनियन की नेतागिरी अब बंद होगी। रिटायर होते ही उन्हें यूनियन से हटाया जाएगा। कर्मियों को उकसाने पर नियोक्ता केस दर्ज करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 नई श्रम संहिता में बन रही है, इनमें या प्रावधान हो रहे हैं। 4 श्रम संस्थाओं के लिए सुबे में प्रभावी 44 श्रम कानूनों में से 15 खत्म हो तो 29 में संशोधन हो रहा है। नई सहिंताएं अप्रैल से लागू होंगी। नियम बनाने वाली कमेटियों में एक की मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला हुआ।


 


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