सोमवार, 12 अक्टूबर 2020

सुल्तानपुर: चौराहों और सड़कों पर मूर्ति स्थापना प्रतिबंधित

 



 


सुल्तानपुर:   सोमवार की सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में त्योहारों के आयोजन के संबंध में शासन द्वारा जारी किये गए शासनादेश के संदर्भ में व्यवस्थापन पर बैठक की गई । बैठक में यह निष्कर्ष पाया गया कि शासनादेश द्वारा सड़कों और चौराहों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित रखी गई है। अतः आम जनमानस से अपील की जाती है कि शासनादेश के अनुसार ऐसे सार्वजनिक स्थानों के विकल्प में वह कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अपने घरों में ही छोटी मूर्तियां स्थापित कर के त्यौहार की परंपरा का निर्वहन करें। साथ ही शासनादेश में किसी भी प्रकार के जुलूस आदि की अनुमति नहीं दी गई है। जनता से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार के जुलूस के आयोजन का प्रयास ना किया जाए। 


 


जनपद में कोरोना से मौत का आंकड़ा 60 पार कर चुका है एवं आने वाले ठंड के मौसम में जब त्यौहारों का आयोजन होगा उस समय कोरोना का संक्रमण बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत सब से यह अपील की जाती है कि त्योहारों में भीड़ में सम्मिलित होने से बचें एवं कोविड प्रोटोकॉल अर्थात मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने परिवार के संग त्यौहार मनाए। जिला पुलिस एवं प्रशासन की तरफ से सभी जनपदवासियों को आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं प्रेषित की गयी।


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