बुधवार, 13 मई 2020

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी, मिलीं और भी कई सौगातें ।

कोरोना संकट  को देखते हुए सकरार ने आयकर रिटर्न  दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब आईटी रिटर्न 30 नवंबर तक भरा जा सकता है. आमतौर पर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई होती है, लेकिन महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस साल इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय के इस फैसले को करदाताओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है. सैलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख होती है. प्रोफेशनल वर्ग के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है. इस तरह से सैलरीड क्लास को 4 माह की जबकि प्रोफेशनल को 1 माह का एक्सटेंशन मिला है.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बारे में बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस संबंध में विस्तार से बताया. उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे. इस मौके पर ठाकुर ने बताया कि सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया है.        


टैक्स में राहत
वित्तमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि TDS ,TCS दरों को घटाया गया 25% घटाया गया है, जो कल से लागू हो जाएंगी. इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी. खासकर नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, यानी प्रोफेशनल को रीफंड तुरंत दिया जाएगा. वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि रियल स्टेट के लिए फोर्स मेज़र लागू किया जाएगा. जिससे उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में समय की राहत मिलेगी. उनका कांट्रेक्ट खत्म नहीं माना जाएगा. 6 महीने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन टाइम बढ़ाया गया है. इसकी तारिख 25 मार्च मानी जाएगी.


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