यूपी में और सख्त होगा आपदा कानून, आएगा नया अध्यादेश
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार डॉक्टरों की तरह कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा प्रदान करने जा रही है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे स्वच्छता कर्मियों, पुलिस कर्मियों व इस तरह के अन्य को सुरक्षा देने के लिए जल्द ही नया अध्यादेश आएगा। इसमें कोरोना वॉरियर के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को टीम-11 के साथ बैठक में कहा कि नए कानून से कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी।
जल्द अध्यादेश आएगा
उत्तर प्रदेश एपिडमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश- 2020 लाएगी। इसमें सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को ही नहीं, बल्कि हर कोरोना वॉरियर की सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इसके दायरे में स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता करने वाले इस कड़े कानून के दायरे में आएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान होगा। इसमें हमला करने, थूकने, आइसोलेशन तोड़ने पर कठोर सजा व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए नामित अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाए। इस संबंध में प्रदेश सरकार शीघ्र ही एक अध्यादेश लाएगी। इसमें कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।
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