फतेहपुर जनपद के खागा तहसील क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना
उत्तर प्रदेश फतेहपुर जनपद के खागा तहसील एसडीएम विजय शंकर तिवारी बताया कि कोविड-19 के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि तम्बाकू व उससे उत्पादको में पान मसाला, पान, सुपारी आदि को चबाने से लार अत्यधिक बनता है। जिससे कोविड-19 के प्रसार की संभावना प्रबल रहती है। अतः इसके रोकथाम व बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगाई गई है।
क्षेत्रीय लोगों आगाह किया गया है कि पान मसाला, सुपारी, पान खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए पाया जाएगा। उससे एक हजार का जुर्माना वसूला जायेगा। उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में पान खाकर आने वाले लोगों के साथ सभी कर्मचारियों को भी पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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