शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

MP में सरकार की बिना इजाजत कोरोना से जुड़ी खबरें प्रसारित करने पर लगा प्रतिबंध


     मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में महामारी एपिमेडिक डिजीज एक्ट 1897 लागू कर दिया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को लेकर भी अब समाचार माध्यमों को सावधान रहना होगा। संकट के इस दौर में सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर गलत तथा भ्रामक खबरें सर्कुलेट हो रही हैं। फेक न्यूज से निपटने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया है।


      आपको बता दें कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास यह विशेषाधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश में मास्क पहनना भी सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार मास्क नहीं उपलब्ध होने पर लोग गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग करें।


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