मध्यप्रदेश में शराबबंदी के नए आदेश अब अगले आदेश आने तक नही खुलेगी कोई भी दुकान ।
भोपाल। वाणिज्य कर विभाग मध्यप्रदेश शासन ने आज फिर एक नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश में शराब एवं भांग का विक्रय दिनांक 3 मई 2020 तक प्रतिबंधित रहेगा ।
पहले 14 अप्रैल और फिर 20 अप्रैल क्या आदेश जारी किए थे
वाणिज्य कर विभाग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉक डाउन की घोषणा के बाद सबसे पहले 14 अप्रैल तक मध्यप्रदेश में शराब एवं भांग विक्रय प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद 20 अप्रैल के आदेश जारी किए गए। और अब 3 मई तक के लिए शराब की दुकान है बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग ने यह फैसला राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियत्रंण और बचाव के प्रयासो के तहत लिया है, साथ ही आबकारी विभाग को राज्य के सभी लाइसेंसधारियों को इससे अवगत कराने को कहा गया है. इस दौरान अगर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें खुली पाई जाती हैं तो संबंधित लाइसेंसधारक (मालिकों) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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