बुधवार, 15 अप्रैल 2020

लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन: प्लंबर-मैकेनिक-कारपेंटर को छूट, सशर्त खुलेंगी IT कंपनियां

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे पार्ट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा. सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है. साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है. एसईजेड में काम शुरू हो सकता है. ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है. जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे.


सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा. कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने-जाने की इजाजत दी गई है.लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को इजाजत दी गई है. 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आईटी कंपनियों को काम की मंजूरी दी गई है.


खेतिहर मजदूर और मनरेगा को इजाजत


गाइडलाइन के मुताबिक, जरूरी सेवाओं के तहत मेडिकल सेवाओं को लॉकडाउन से छूट मिली है. अस्पताल, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी. खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है. खेतिहर मजदूर काम कर सकेंगे. खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुलेंगी. बैंकों के साथ ही बीमा कंपनियां भी काम करती रहेंगी.


सरकार ने आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत दी है.बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे. आईआरडीएआई और बीमा कंपनियां को इजाजत दी गई है. एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुली रहेंगी. मनरेगा के तहत काम को इजाजत दी गई. कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू करने की इजाजत भी दी गई है.


इसके साथ ही मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई. दूध की बिक्री, कलेक्शन, वितरण के काम को इजाजत दी गई. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं जारी रहेंगी. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है. एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है.


सीधे से समझे तो यह भी कहा जा सकता है इनकी गाइडलाइंस के अनुसार, MGNREGA के सभी कामों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि; ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी.


गृह मंत्रालय  द्वारा दिशा निर्देश में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे. एमएचए ने लॉकडाउन पर कहा, ''सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे.''


एमएचए दिशा निर्देश में शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी. वहीं, गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में कहा, ''लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी.''


बता दें कि भारत में कोरोनावायरस  का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या 11,439 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,076 नए मामले सामने आए और लगभग367 लोगो की मौत हुई ।।






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