रविवार, 19 अप्रैल 2020

कोरोनावायरस के दृष्टिगत सरकारी कार्यालय खोले जाने को लेकर जारी हुए आदेश

      कोरोनावायरस के दृष्टिगत सरकारी कार्यालय खोले जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश पर निर्देश जारी किए गए हैं। कानपुर में भी पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्य को संपादित कर सकेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग और घ 33 परसेंट तक के कर्मीयों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। इसके साथ ही यह सुझाव दिया गया है कि अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार से बनाएं कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आएं लेकिन इससे शासकीय कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसका ध्यान दिया जाए कि शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कर्मियों को ही कार्यालय में बुलाया जाए और कार्यालय की कार्य अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। 


       रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कर्मी इस अवधि में अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। ट्रेजरी के कार्यों को संपादित करने के लिए भी आवश्यकता अनुसार कर्मीयों को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा। वन विभाग के कार्य में प्राणी उद्यान के संचालक और प्रबंधन, पौधशाला, वन्य जीव संरक्षक, जंगलों में अग्नि रोधी उपायों और सिंचाई कार्य तथा पेट्रोलिंग आदि आवश्यक वाहन सेवाओं से जुड़े हैं अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे। हॉटस्पॉट संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व की तरह निर्देश लागू रहेंगे। यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं और कोरोनावायरस रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।


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