शनिवार, 25 अप्रैल 2020

देश भर में शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की सरकार ने दी इजाजत । मंत्रालय ने जारी किए आदेश ।

लॉक डाउन के  बीच केंद्र सरकार ने देश वासियों को सबसे बड़ी राहत दी है. करीब एक महीने से बंद चल रही कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि इस छूट के बाद क्या मिलेगी राहत और कहां रहेगी अभी छूट की पाबंदी...


लॉकडाउन में शर्तों के साथ कर सकेंगे कारोबार!
सरकार ने इकोनॉमी को पटरी लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी है. बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने दुकानों को खोलने के बड़ी राहत दी है. हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा लेकिन गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने को लेकर शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की है.


गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनियों के समीप की दुकानें हीं खुलेंगी. साथ ही ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. इसके अलावा इन दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और दुकानों  में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा कर्मचारियों को लॉकडाउन के दूसरे नियमों को मानना होगा.


गाइडलाइंस में कुछ रोक भी
हालांकि गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ रोक भी लगाई है. गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स नहीं खुलेंगे. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक नहीं खुलेंगी. 


इससे पहले गृह मंत्रालय ने किताब और पंखों के दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी. दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है साथ ही रोजगार का संकट पैदा हुआ है. 


शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.


यानी कोरोना से बचाव के लिये जो एहतियात जरूरी हैं, उन्हें ही शर्तों के तौर पर लागू किया गया है. इसके अलावा एक बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है


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