डीएम ने अनियमितता पाए जाने पर कोटे की दुकान को किया सस्पेंड कर कोटेदार को गिरफ्तार करने का दिया आदेश
आजमगढ़। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने सगड़ी क्षेत्र के अशरफपुर गांव के कोटे की दुकान में अनियमितता पाए जाने पर कोटे की दुकान को सस्पेंड कर दिया। वही कोटेदार राजदेव के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अशरफपुर गांव में राजदेव पुत्र बलिकरन कोटे की दुकान चलाने का कार्य करता था। प्रधान व ग्रामीणों ने सप्लाई इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार से शिकायत किया कि कोटेदार द्वारा 40 से 50 पात्रों का अंगूठा कोटेदार ने लगवा लिया है। कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवाने के बाद भी गेहूं और चावल देने का कार्य नहीं किया है। शिकायत को संज्ञान में लेते सप्लाई इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने कोटेदार के गोदाम पर छापा मारा जहां पर 13 कुंटल गेहूं 27 बोरे में 13 कुंटल चावल 26 बोरी में भरा हुआ पाया गया जो कालाबाजारी के लिए रखा गया था। कोटेदार द्वारा किए गए कालाबाजारी को संज्ञान में लेते हुए सप्लाई स्पेक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपनी रिपोर्ट एसडीएम सगड़ी को प्रेषित किया। सगड़ी एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दिया जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अशरफपुर की कोटे की दुकान को जहां सस्पेंड कर दिया वहीं कोटेदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हुए तुरंत जेल भेजने का आदेश दिया है।
लेबल: उत्तरप्रदेश
<< मुख्यपृष्ठ