अगर बेवजह घर से निकले तो होगी महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही
कानपुर नगर में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है जिसके बाद से जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त कार्यवाही करता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरवासियों से बार-बार अपील भी करते हुए कहा जा रहा है कि अपरिहार्य स्थिति में ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा महामारी अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी ब्रम्हदेव राम तिवारी ने अपील करते हुए शहरवासियों से कहा कि लॉकडाउन की जो अवधि चल रही है इसमें शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसका कडाई से पालन करना ही हमारा दायित्व और जिम्मेदारी है। जो लोग लगातार निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं वह संभल जाए क्योंकि बार-बार अपील करने के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। यदि किसी को कोई अपरिहार्य कारण से बाहर निकलना पड़ रहा है तो ही बाहर जाए यदि वह बाइक पर है तो एक व्यक्ति यदि कार से हैं तो दो व्यक्ति ही जा सकते हैं यदि इसके बावजूद भी अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो महामारी अधिनियम का उसे अपराधी माना जाएगा और उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगातार होम डिलीवरी डोर टू डोर माध्यम से की जा रही है इसलिए घरों से अनावश्यक रूप से ना निकले। शहर के हॉटस्पॉट एरिया और अन्य क्षेत्रों में भी ड्रोन के माध्यम से लगातार मानीटरिंग की जा रही है। लगातार प्रशासन की टीमें भी नजर रख रही हैं कि कौन-कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का पूरा और कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है, और उसमें सभी नागरिकों का सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि वह अपने घरों पर ही रहें। यदि किसी के पास कोई समस्या आ रही है तो वह 112 पर तत्काल सूचना दे। उन्होंने आगे कहा कि आप समझदारी का परिचय दें घरों में सुरक्षित रहें और शहर को सुरक्षित रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।
लेबल: उत्तरप्रदेश
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