कोरोना मामले में उच्च न्यायालय सख्त, अधिकारियों से मांगा जवाब
लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने कोरोना वायरस के मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव तथा स्वाथ्य विभाग के अधिकारियों से 30 मार्च तक विस्तृत जवाबी हलफनामा जमा करने के आदेश दिये है।
यह आदेश न्यायाधीश पंकज कुमार जायसवाल व न्यायाधीश करुणेश सिंह पंवार की पीठ ने याची एस0 के0 ओझा व एक अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिए है। न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य व महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य से विस्तृत जवाबी हलफनामा जिसमें 16 मार्च के आदेश के अनुसार कोरोना से बचाव व किये गए सभी उपायों का पूरा विवरण हो, को पेश किए जाने के आदेश दिए है।
लेबल: उत्तरप्रदेश
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