शनिवार, 28 मार्च 2020

कानपुर देहात में अधिक मूल्य में खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ भोगनीपुर थाने में पहला केस हुआ दर्ज ।

 


जिला पूर्ति निरीक्षक की मानें तो शिकायतकर्ता को ₹55 किलो चीनी ₹115 किलो दी थी अरहर की दाल।


थोक व फुटकर दुकानदार हो जाएं होशियार अधिक मूल्य में खरीदारी करना और बिक्री करना उनके लिए हो सकता है घातक।


कानपुर देहात कोरोना महामारी की आड़ में दैनिक सामान विक्रेताओं द्वारा मनमानी दरों पर खाद्य सामग्री बेचने के मामले में  जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा भोगनीपुर कोतवाली में पहला केस दर्ज कराया गया है पुखरायां के कृष्णा नगर मंडी समिति में रहने वाले हरिशचन्द्र अग्निहोत्री पुत्र भूरा प्रसाद द्वारा जानकारी दी गई कि उनके द्वारा उनके पड़ोस में संचालित किराना दुकान जो राजकुमार पुत्र स्व. राम शंकर ओमर द्वारा संचालित की जा रही है उनके यहां पर आज तकरीबन 10:00 बजे जब 1 किलो चीनी 1 किलो अरहर की दाल ली तो उनके द्वारा ₹55 किलो चीनी व ₹115 किलो अरहर की दाल का रेट लगा कर पैसे लिए गए जिसकी शिकायत की गई जांच के दौरान भी उक्त शिकायत को सही पाया गया। इस मामले में जिला पूर्ति अधिकारी राजेश सोनी के निर्देश पर भोगनीपुर जिला पूर्ति निरीक्षक की सुमलिका सक्सेना ने भोगनीपुर कोतवाली में वस्त्र अधिनियम 1955 धारा3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के तहत पहला मुकदमा पंजीकृत कराया गया जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया निर्धारित रेट से अधिक मूल प्रकाश कांगरी बेचे जाने वालों पर जिला प्रशासन सख्त है उन पर भी कठोर से कठोर कार्यवाही कर्म कद में पंजीकृत किए जाएंगे। बताते चलें नगराज दर्पण की टीम द्वारा लगातार थोक व फुटकर दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्री की बिक्री में मनमानी किए जाने के मामले में जिला प्रशासन को समाचार पत्र के माध्यम से अवगत करा रहा है अब प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर है यह तो वक्त ही बताएगा फिलहाल शिकायतकर्ता ने अपने दर्द को जिला प्रशासन के सम्मुख बयां किया तो उसे न्याय मिला ऐसे ही हालात गुरुवार को सब्जी बाजार में थे दुगनी चौगुनी दामों में सब्जी बिक रही थी इस दौरान 112 पर सब्जी खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर दुकानदारी के मनमाने कार्य के मामले में और काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित होने के चलते सब्जी बाजार को हटाया गया था।


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