गुरुवार, 21 नवंबर 2019

आपका फोन टैप कर सकती हैं ये एजेंसियां, सरकार ने खुद बताए इनके नाम

व्हाट्सएप कॉल और संदेशों की टैपिंग विवादों के बीच भारत सरकार ने उन एजेंसियों के नामों का खुलासा किया है कि जो जरूरत पड़ने पर किसी का भी फोन टैप कर सकती हैं। बस उन्हें सक्षम प्राधिकारी से इस काम के लिए अनुमति लेनी होगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति और विभाग की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है। सरकार ने यह भी बताया कि देश में केवल एजेंसियों के पास यह अधिकार है कि वे किसी का भी फोन टैप कर सकें।इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने यह भी बताया कि फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है।जी किशन रेड्डी ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)- यह देश की प्रमुख जांच एजेंसी है। जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मामलों की जांच करती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उद्गम विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) से हुआ जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में की गई थी।


लेबल: